जैसे कि आपको पता होगा कि 25 जनवरी 2025 को UPS को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। UPS को देश में 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। UPS में बहुत सारी कमियां है जो कि दूर होनी चाहिए। चलिये 8 बड़ी कमियों को जान लेते है।
कर्मचारी का अंशदान जप्त
रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के अंशदान का पूरा का पूरा पैसा मिलना चाहिए क्योंकि वह कर्मचारियों का ही पैसा है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद उसका भुगतान कर्मचारियों को ही किया जाना चाहिए। सरकार ने UPS में प्रबंध किया है कि कर्मचारियों का अंशदान जप्त कर लिया जाएगा उसके बदले उनको उनकी बेसिक के 1/10वे हिस्से × कुल सर्विस (कुल 6 महीने) का पैसा ही दिया जाएगा।
पेंशन के लिए करना होगा इंतजार
दूसरी बड़ी कमी है कि अगर कर्मचारी VRS लेता है तो उनको पेंशन तुरंत नहीं मिलेगी। पेंशन के लिए कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ेगा। मान लीजिए 45 की उम्र में कर्मचारी VRS लेता है तो उस कर्मचारी को पेंशन के लिए 15 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में वह कैसे अपना और अपने परिवार को भरण-पोषण करेगा। UPS में 60 साल की उम्र में पहुंच जाने के बाद ही पेंशन मिलेगी।
वेतन आयोग और अतिरिक्त पेंशन का फायदा नही
तीसरी बड़ी कमी है कि UPS लेने वाले कर्मचारी या पेंशनभोगियों को वेतन आयोग और 80 साल पे अतिरिक्त पेंशन का फायदा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इसको लेकर भी सरकार ने कुछ क्लियर नहीं किया है।
पेंशन गणना के लिए बेंचमार्क
अगली बड़ी कमी है कि पेंशन गणना के लिए सरकार ने बेंचमार्क तय कर दिया है। सभी कर्मचारियों को अंतिम 12 महीने के बेसिक के औसत का पेंशन नहीं मिलेगा। यूपीएस में पेंशन कर्मचारी के अंशदान पर तय किया गया है। अधिसूचना के अनुसार अगर कर्मचारी अपने अंशदान खाते से पैसा निकाल लिया है तो उनको कम पेंशन मिलेगी चाहे उनकी 12 महीने की एवरेज बेसिक कितनी भी हो।
इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी के खाते में 50 लाख के ऊपर पैसा जमा होता है तो भी पेंशन की गणना करते समय बेंचमार्क की वजह से 50 लाख रुपये ही अमाउंट काउंट किया जाएगा।
मान लीजिए किसी कर्मचारी के यूपीएस खाते में एक करोड रुपए जमा होता है लेकिन पेंशन गणना करते समय केवल 50 लाख ही लिया जाएगा क्योंकि बेंचमार्क 50 लाख तय किया गया है।
मेडिकल सुविधा का फायदा नही
अगली बड़ी कमी है कि UPS वाले पेंशनभोगियों को मेडिकल सुविधा का फायदा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
अंशदान से पैसा निकाले तो 50% पेंशन भूल जाओ
अगली बड़ी कमी है कि अगर कर्मचारियों ने अपने अंशदान खाते से कुछ पैसे निकाले हैं तो कर्मचारी की पेंशन कम बनेगी क्योंकि पेंशन पूरी तरह कर्मचारियों के अंशदान पर ही डिपेंड है।
मृत्यु के मामले में फायदा नही
अगली बड़ी कमी है कि अगर कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है तो उनके परिवार को भी पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। परिवार को पेंशन भी कर्मचारी की उम्र 60 वर्ष होने पर ही दी जाएगी अगर वे जिंदा होते तो। एक बार UPS चुन लिया तो किसी भी प्रकार का दावा नही कर सकते।
OPS बहाली के लिए संघर्ष
सरकार को इन कमियों को दूर करना चाहिए हालांकि कर्मचारियों की मांग है कि OPS लागू होना चाहिए लेकिन अगर सरकार OPS को लागू नहीं करती है तो UPS में ही संशोधन करने की जरूरत है। अगर सरकार इन कमियों को दूर कर देती है तो कर्मचारी इसको स्वीकार कर सकते हैं हालांकि कर्मचारियों ने मन बना लिया है की OPS बहाली ही करवाएंगे और कर्मचारियों ने एक सुर में तय किया है कि सरकार ने जो यूपीएस की अधिसूचना जारी की है उसकी प्रति को आने वाले समय में एक साथ मिलकर जलाएंगे।