राजस्थान सरकार, वित्त विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सरकार ने राज्य के पेंशनर्स के लिए चिकित्सा सुविधा योजना (Rajasthan Pensioners’ Medical Concession Scheme, 2021) में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनधारकों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित पेंशनर्स को विशेष राहत प्रदान की गई है।
संशोधन के मुख्य बिंदु
75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनधारकों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित पेंशनर्स को विटामिन, मिनरल्स और एंटी-ऑक्सिडेंट की सुविधा प्रदान की जाएगी।
सरकार द्वारा नए प्रावधान में यह स्पष्ट किया गया है कि 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स के लिए विटामिन, मिनरल्स और एंटी-ऑक्सिडेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस सुविधा की वार्षिक सीमा 3,000 रुपये निर्धारित की गई है।
कौन से पेंशनर्स लाभार्थी होंगे?
वे पेंशनर्स, जो निम्नलिखित बीमारियों से पीड़ित हैं, इस सुविधा के पात्र होंगे:
1) कैंसर
2) क्रॉनिक लिवर डिज़ीज (Chronic Liver Disease)
3) किडनी फेल्योर (Kidney Failure)
4) बड़े अंगों के प्रत्यारोपण (जैसे कि किडनी, लंग्स, लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट)
5) पार्किंसंस डिज़ीज या स्ट्रोक के कारण स्थायी विकलांगता
दवा आपूर्ति का प्रावधान
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवश्यक दवाएं, जैसे विटामिन, मिनरल्स और एंटी-ऑक्सिडेंट, RGHS दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। ये दवाएं पेंशनर्स को अधिकृत चिकित्सा अधिकारी की पर्ची पर फार्मा स्टोर्स/ई-फार्मा स्टोर्स से प्राप्त होंगी।
तत्काल प्रभावी आदेश
यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश की जानकारी संबंधित विभागों और अधिकारियों को भेजी गई है ताकि इसे समयबद्ध रूप से लागू किया जा सके।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार का यह कदम राज्य के वरिष्ठ पेंशनर्स को गंभीर बीमारियों से राहत दिलाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। विशेष रूप से 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स और गंभीर रोगियों के लिए यह सुविधा आर्थिक रूप से सहायक साबित होगी।