उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 19 November 2024 को जारी किए गए शासनादेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत कर्मचारियों के खातों में जमा धनराशि का OPS खाते में हस्तांतरण और लेखांकन से संबंधित प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में धनराशि का समायोजन, राज्य सरकार के योगदान का लेखा-शीर्ष में स्थानांतरण, और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है।
1. एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में स्थानांतरण का विकल्प:
- जिन कर्मचारियों को एनपीएस के तहत कवर किया गया था और जो “उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स, 1961” के तहत आने के पात्र हैं, उन्हें एक बार पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प दिया गया है।
- यह विकल्प केवल उन पदों के लिए लागू होता है जिनकी नियुक्ति तिथि 28 मार्च 2005 के पहले अधिसूचित थी।
कर्मचारियों के अंशदान का समायोजन:
- कर्मचारियों के अंशदान की धनराशि को जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा।
- जीपीएफ खाते में जमा धनराशि पर ब्याज दिया जाएगा और इसे वैध रूप से प्रमाणित किया जाएगा।
राज्य सरकार के अंशदान का समायोजन:
- राज्य सरकार का अंशदान निम्नलिखित लेखा-शीर्ष के तहत जमा किया जाएगा:
- “2071-पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ-01-सिविल-911-अधिभुक्तियों की कटौती-03-एनपीएस के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान”।
- इसके अतिरिक्त, सरकारी अंशदान से अर्जित आय भी निर्धारित लेखा-शीर्ष में दर्ज की जाएगी।
निवेश की अतिरिक्त राशि का समायोजन:
- एनपीएस खाते में निवेश से अर्जित लाभ को “अंशदान तथा वसूली” के तहत राजकोष में जमा किया जाएगा।
2. पेंशन निदेशालय की भूमिका:
- संबंधित कोषागार से धनराशि के हस्तांतरण के बाद, पेंशन निदेशालय इसे सीआरए पोर्टल (Central Recordkeeping Agency) पर सत्यापित करेगा।
- सरकारी अंशदान और अर्जित आय को राजकोष में समायोजित किया जाएगा।
3. अन्य निर्देश:
(A) सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाता खोलना:
- संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के GPF खाते खोलने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ कोषागार को जानकारी दी जाएगी।
(B) डेटा सत्यापन:
- कोषागार “Error Rectification Module (ERM)” का उपयोग करके एनपीएस खाते की धनराशि को सत्यापित करेगा।
- सत्यापित आंकड़ों को पेंशन निदेशालय को भेजा जाएगा।
(C) पासबुक अपडेट:
- संबंधित विभाग द्वारा जीपीएफ खाते में ब्याज जोड़ते हुए पासबुक को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।
(D) पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले:
जिन कर्मचारियों ने पहले ही सेवा से निवृत्ति ले ली थी और अब पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो रहे हैं, उनके मामले में राज्य सरकार के अंशदान और अर्जित आय को ब्याज सहित राजकोष में जमा किया जाएगा।
राजकीय सहायता प्राप्त संस्थानों पर निर्देश:
- राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों और अशासकीय शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिए भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- नियोक्ता का अंशदान विभागीय अनुदान के तहत संबंधित लेखा-शीर्ष में जमा किया जाएगा।
निष्कर्ष और निर्देश:
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि धनराशि का सही और समय पर हस्तांतरण हो, संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है।
- पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को उनके जीपीएफ खातों में धनराशि के समायोजन की जानकारी सटीक रूप से प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण जानकारी:
- इस आदेश को उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित किया जा सकता है।
- यह आदेश सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिला अधिकारियों, और कोषागार अधिकारियों को अनुपालन के लिए भेजा गया है।