1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प

1 जनवरी 2004 के बाद सभी नए भर्ती सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) लागू की गई थी। लेकिन, अगर ऐसे कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत पेंशन का लाभ मिल सकता है। इसके लिए, कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए ही अपना विकल्प चुनना पड़ता है। आइए समझते हैं कि किस प्रकार इन विकल्पों के आधार पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

विकल्प 1: पुरानी पेंशन योजना (OPS) का चयन

अगर कर्मचारी ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प चुना है, तो उनके परिवार को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:

  1. NPS खाते से सरकार का अंशदान वापस: कर्मचारी के NPS खाते में जमा सरकार का अंशदान और उस पर मिला ब्याज सरकार द्वारा वापस ले लिया जाएगा।
  2. कर्मचारी का अंशदान: NPS खाते में जमा कर्मचारी के अंशदान को एकमुश्त परिवार को दे दिया जाएगा।
  3. पुरानी पेंशन योजना के अनुसार पेंशन: इसके बाद, परिवार को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत हर महीने पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

विकल्प 2: NPS के अंतर्गत पेंशन का चयन

अगर कर्मचारी ने NPS के अंतर्गत ही पेंशन का चयन किया है, तो उनके परिवार को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:

  1. एकमुश्त राशि का भुगतान: NPS खाते में जमा कुल राशि का 20% एकमुश्त परिवार को दे दिया जाएगा।
  2. मासिक पेंशन का भुगतान: शेष 80% राशि से परिवार को हर महीने पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
  3. सरकार का अंशदान: इस विकल्प में, सरकार NPS खाते में जमा राशि को वापस नहीं लेगी।

विकल्प न देने की स्थिति में क्या होगा?

यदि सरकारी कर्मचारी ने अपनी सेवा के दौरान कोई विकल्प नहीं दिया है, तो निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

  1. 15 साल से पहले मृत्यु: अगर कर्मचारी की 15 साल की सेवा से पहले मृत्यु होती है, तो डिफॉल्ट रूप से परिवार को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के अंतर्गत लाभ मिलेगा।
  2. 15 साल बाद: 15 साल की सेवा पूरी होने के बाद, डिफॉल्ट रूप से NPS के अंतर्गत ही पेंशन का लाभ मिलेगा।

परिवार को मिलने वाले अन्य लाभ

कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ भी दिए जाएंगे:

  1. डेथ ग्रेच्युटी: कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।
  2. अवकाश नगदीकरण: बचे हुए अवकाश का नकद भुगतान भी परिवार को मिलेगा।
  3. समूह बीमा योजना: केंद्र सरकार की कर्मचारी समूह बीमा योजना का भी लाभ परिवार को मिलेगा।
  4. CGHS सुविधा: केंद्रीय स्वास्थ्य योजना (CGHS) का भी लाभ परिवार को दिया जाएगा।

पुरानी पेंशन का विकल्प देने पर प्रक्रिया

अगर कर्मचारी ने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना है, तो उनके परिवार को निम्नलिखित प्रक्रिया के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा:

  1. PRAN नंबर बंद: कर्मचारी के NPS खाते का PRAN नंबर बंद किया जाएगा।
  2. सरकारी अंशदान की वापसी: NPS खाते में जमा सरकार का अंशदान ब्याज सहित वापस ले लिया जाएगा।
  3. कर्मचारी का अंशदान: कर्मचारी के NPS खाते में जमा अंशदान को उनके उत्तराधिकारी को एकमुश्त दे दिया जाएगा।

OPS का विकल्प न देने पर प्रक्रिया

यदि कर्मचारी ने NPS के तहत ही हितलाभ लेने का विकल्प चुना है, तो:

  1. PRAN नंबर बंद: PRAN नंबर को बंद करके परिवार को NPS के तहत पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
  2. अन्य लाभ: डेथ ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण, और CGHS की सुविधा दोनों ही मामलों में परिवार को दी जाएगी।

निष्कर्ष: 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती सरकारी कर्मचारियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने सेवा के दौरान ही यह तय कर लें कि उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को पेंशन का भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा। सही समय पर विकल्प देने से उनके परिवार को अधिकतम लाभ मिल सकता है।

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